पुराने स्लैब में 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है, इतनी आय पर नए स्लैब में 1.20 लाख रुपए टैक्स लगेगा

सरकार ने पहली बार इनकम टैक्स स्लैब चुनने के दो विकल्प दिए हैं। नई व्यवस्था में 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर 20% की बजाय 10% टैक्स लगेगा। लेकिन, करीब 100 में से 70 डिडक्शन घटा दिए हैं। ऐसे में पुराने विकल्प में 12.05 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है, लेकिन इतनी आय पर नए स्लैब के मुताबिक 1 लाख 20 हजार 640 का टैक्स लगेगा।