दिल्ली की विशेष अदालत ने बुधवार को सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक (स्पेशल डीजी) राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले पर सुनवाई की। सीबीआई की तरफ से पेश की गई चार्जशीट में पूर्व स्पेशल डीजी और एक अन्य अधिकारी देवेंद्र कुमार का नाम 12वें कॉलम में लिखा गया था। यहां ऐसे आरोपियों के नाम लिखे होते हैं, जिनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न हों। इस पर कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा- आपने अपने ही एक अधिकारी का करियर उसके शुरुआती दिनों में ही खराब कर दिया।
सीबीआई ने राकेश अस्थाना पर अक्टूबर 2018 में एफआईआर दर्ज की थी। उन पर एक आरोपी को बचाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने उनके खिलाफ हैदराबाद के व्यापारी सतीश बाबू साना की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। साना ने कहा था कि उसने मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े मामले में कार्रवाई से बचने के लिए अस्थाना को दो करोड़ रु. की रिश्वत दी थी। सीबीआई के मुताबिक, डीएसपी देवेंद्र कुमार ने राकेश अस्थाना के लिए रिश्वत की रकम स्वीकार की थी।