छोटे शहरों के होटल भी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं

नई समय सीमा के लिए बार और होटलों को अतिरिक्त फीस देनी होगी। सरकार ने आबकारी से राजस्व बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया है। यूपी के प्रमुख शहरों के फाइल स्टार होटलों में लाइसेंस प्राप्त बार पहले 1 बजे या 3 बजे तक खुले रह सकते थे। पहले के विपरीत अब छोटे शहरों के होटल भी शराब लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।